भारतीय संविधान की परिभाषा | Definition of Indian Constitution in Hindi !!
भारतीय संविधान, संविधान की धारा 74 (1) से चुना गया है जिसमे राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती है। जिसका मुखिया खुद भारत का प्रधान मंत्री होता है. जिसके बाद राष्ट्रपति इस परिषद की सलाह के अनुसार अपना कार्य करना शुरू करते हैं। इस तरीके से, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित रहता है। जिसका प्रमुख खुद देश का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद लोगों के सदन जैसे लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार माने जाते है।
भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य की एक विधानसभा होती है और कुछ राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन भी होती हैं. जिन्हे विधानपरिषद के नाम से जाना जाता है.
यहां राज्यपाल को मुखिया माना जाता है. और हर राज्य में एक गवर्नर अर्थात राज्यपाल होता है और राज्य की कार्यकारी शक्तियां भी इसमें निहित रहती हैं. हर राज्य में एक मंत्रिपरिषद भी होता है, जिसका मुखिया या प्रमुख मुख्यमंत्री होता है. जो राज्यपाल को उनके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह प्रदान करते हैं. मंत्रिपरिषद राज्य विधान सभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते है।
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