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CID और CBI में क्या अंतर है !!

हेलो दोस्तों… आज हम आपको कुछ कानूनी लोगों से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं जैसे की CID क्या है, CBI क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है आदि. ये सारी जानकारी हमने कई जगह से इकट्ठा कर के उसे आपके योग्य बनाने की कोशिश की है जिससे की आपको एक आसान भाषा में हम समझा सकें कि आखिर दोनों क्या है और इनमे क्या अंतर होता है. दोस्तों CBI और CID हमारे देश की दो जाँच एजेंसी हैं जिनके काम करने के तरीके एक दूसरे से थोड़े भिन्न होते हैं.

CID क्या है !!

CID का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट जो कि  एक जाँच एजेंसी है जो किसी प्रकार के अपराध के घटित होने के बाद जाँच करती है. ये हर राज्य की अलग अलग होती है और ये राज्य सरकार के अंदर काम करती है.

CBI क्या है !!

CBI की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन होती है जो कि एक जाँच एजेंसी है जो राष्ट्रिय स्तर पे जाँच करती है और ये केंद्र सरकार के अंदर कार्य करती है. सीबीआई को आदेश देने का अधिकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को होता है.

Difference Between CID & CBI in Hindi !!

CID और CBI में क्या अंतर है !!

# CID राज्य की खुफिया पुलिस डिपार्टमेंट होता है जिसे किसी भी प्रकार के अपराध की खुफिआ तरीके से जाँच करनी होती है. CBI भी पुलिस का खुफिया डिपार्टमेंट है जो किसी अपराध की खुफिआ जाँच करने के लिए कभी कभी हायर किया जाता है.

# CID की स्थापना पुलिस कमीशन की सिफारिश पर 1902 में ब्रिटिश सरकार ने की थी. CBI की स्थापना 1941 में हुई और 1963 में इसे केंद्रीय जाँच ब्यूरो नाम दिया गया.

# कर्मचारियों को CID में शामिल करने से पहले उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है.

# CID को आदेश उस राज्य की सरकार और कभी कभी उसी राज्य के हाई कोर्ट द्वारा दिया जाता है. सीबीआई को आदेश केंद्र सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है.

# CBI का मुख्य हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है जबकि CID का हेड क्वाटर हर राज्य में अलग अलग होता है.

# केंद्र सरकार सीबीआई को किसी भी राज्य की जाँच के आदेश दे सकता है राज्य सरकार की अनुमति लेके. लेकिन CID अपने राज्य के अलावा किसी भी राज्य की जाँच नहीं कर सकता।

# हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य की सरकार की अनुमति लिए बिना भी सीबीआई को जाँच के आदेश दे सकती है किसी भी राज्य के लिए लेकिन CID में किसी और राज्य की जाँच करने के लिए दूसरे राज्य की CID नहीं जा सकती.

# CID केवल एक राज्य तक ही सीमित होती है जबकि सीबीआई पुरे देश और यहाँ तक विदेश में कहीं भी जाँच कर सकती है.

# CID के पास आने वाले मामले हाई कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा सौपा जाता है जबकि CBI के पास आने वाले मामले केंद्र सरकार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा आते है.

# CID दंगा, मर्डर, अपहरण, चोरी और हमले जैसे मामलों को सुलझाती है जबकि सीबीआई इंटरनेशनल घोटाला, धोखाधड़ी और हत्या जैसे मामलों पे काम करती है.

# CID में शामिल होने के लिए राज्य सरकार पुलिस द्वारा एक परीक्षा को पास करना होता है जबकि CBI के लिए एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है.

दोस्तों उम्मीद करते हैं की आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आयी होगी और जितना हमने बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. और फिर भी कोई गलती हो तो हमे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और यदि किसी और प्रकार की जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो वो भी आप हमे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे की हम आपकी हर प्रकार से मदद कर सके.

Ankita Shukla

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