नमस्कार दोस्तों….आज हम आपको “केंद्र सरकार और राज्य सरकार” के विषय में बताने जा रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे कि “केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है?”. लेकिन इसे बताने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने पाठकों से जुड़ी देना चाहते हैं. हो सकता है, ये जानकारी आपके कुछ काम आ सके। जिनके जरिये आप अपने प्रश्नो का उत्तर पा सके.
दोस्तों हम अपने ब्लॉग में जितने भी जबाब लेके आते हैं वो कहीं न कहीं लोगों के मन में उठने वाले प्रश्नो के जबाब हैं. जो हमे तब पता चल पाते हैं जब हमारे पाठक हमे वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के इनके जबाब पूछते हैं. हम उन सवाल का जबाब अवश्य लेके आते हैं. लेकिन कभी कभी हमे थोड़ा विलम्ब हो जाता है लेकिन आप लोगों द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर हम आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं. तो यदि आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स के जरिये हमसे पूछ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक.
सूची
केंद्र सरकार क्या है | What is Central Government in Hindi !!
केंद्र सरकार को भारत सरकार या संघीय सरकार भी कहा जाता है. ये पुरे देश के लिए बनाई गयी सरकार होती है. भारत में 29 राज्य और सात केन्द्र शासित प्रदेश हैं. इन सभी की संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, उसकी ये नियंत्रक प्राधिकारी होती है. ये भारतीय संविधान द्वारा स्थापित की जाती है. ये अपना कार्य नई दिल्ली, दिल्ली से करती है. ये पुरे देश में एक ही होती है और इनके अधिकार राज्य सरकार से अधिक होते हैं.
राज्य सरकार क्या है | What is State Government in Hindi !!
सरकार के संघीय रूप में, राज्य सरकार देश की उप विभाजनों की सरकार होती है और ये केंद्र सरकार के साथ राजनीतिक शक्तियां साझा करते हुए कार्य करती हैं. राज्य सरकार मुख्य रूप से वो सरकार होती हैं जो अलग अलग राज्य के द्वारा चुनी जाती हैं. प्रत्येक प्रदेश की राज्य सरकार केवल अपने प्रदेश के विषय में ही अधिकार रखती है. इनके अधिकार इनके राज्य तक ही सीमित होते हैं. और राज्य सरकार का चुनाव विधायकों की अधिक संख्या पे निर्भर करता है अर्थात जिस पार्टी के पास अधिक विधायक होंगे उसकी राज्य सरकार बनाई जाएगी.
Difference between Central Government and State Government in Hindi | केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अंतर है !!
# केंद्र सरकार विधायी संघ सूची विषय पर और राज्य सरकार राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है. और समवर्ती सूची के विषय दोनों सरकार कानून का निर्माण कर सकती हैं. लेकिन यदि दोनों के बीच कानून बनाने को लेके मतभेद होता है तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी.
# केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल होता हैं और राज्य में हमारे पास एडवोकेट जनरल हैं।
# केंद्र सरकार में राष्ट्रपति राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है और राज्य सरकार में गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होता है.
# केंद्र सरकार का कानूनों पूरे भारत में चलता है जबकि राज्य सरकार का कानून केवल उस राज्य के क्षेत्र तक ही सीमित हैं।
# केंद्र सरकार में जो दो सदन होते है वो लोक सभा और राज्य सभा होते है. और राज्य सरकार में जो दो सदन होते हैं वो विधान सभा और विधान परिषद् होते हैं.
# MP के चुनाव लड़ने के लिए, एक उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र या उस राज्य से संबंधित होना जरूरी नहीं होता है, वह देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते है. लेकिन विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को केवल उस राज्य से संबंधित होना अनिवार्य है.
उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पसंद आयी होगी और आपके काफी काम भी आयी होगी. यदि फिर भी कोई गलती आपको हमारे ब्लॉग में दिखे या आपके मन में कोई अन्य सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं. हम पूरी कोशिश करेंगे उस सवाल का जबाब आपको देने और आपके सुझाव को समझने और उसे पूरा करने की. धन्यवाद !!!