नमस्कार दोस्तों…आज हम आपको “Supreme court and High court” अर्थात “सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय” के विषय में बताने जा रहे हैं. आज हम बताएंगे कि “सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या है और इनमे क्या अंतर होता है?”. जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही देश के न्यायालय है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें अक्सर लोगों को दुविधा बनी रहती है. इसलिए आज हम आपको इसी के विषय में बताने का प्रयास करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक.
सूची
उच्चतम न्यायालय क्या है | What is The Supreme Court in Hindi !!
भारत की सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है. ये भारत का मुख्य अदालत है. ये 26 जनवरी 1950 को बनाये गए संविधान के आधार पर संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के आधार पर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का कार्य संविधान की रक्षा करना है. ये संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे उपरी अदालत है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 147 द्वारा भारत की उच्चतम न्यायालय के कानूनी अधिकार और संविधान का वर्णन किया गया है. भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी राहत के मामले में अपील के लिए सबसे उपरी अदालत और अंतिम विकल्प है. जिसमे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट के फैसलों के विरोध में अपील की जाती है. और इसका फैसला सर्वमान्य है.
उच्च न्यायालय क्या है | What is The High Court in Hindi !!
उच्च न्यायालय उन न्यायालय को कहा जाता है, जो हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के भीतर सबसे ऊंची अदालत होती है. ये उच्चतम न्यायालय के बाद आती है. और ये हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में होती है. यहां पर वो मुकदमे आते हैं, जो जिला न्यायालय के फैसलों के विरोध में अपील करते है. ये हर राज्य की अलग अलग होती है. इसमें होने वाले फैसले अपने राज्य तक ही सीमित होते हैं.
Difference between Supreme court and High court in Hindi | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर है !!
# उच्चतम न्यायालय पुरे देश में एक होती है और इसका फैसला अंतिम फैसला माना जायेगा जबकि उच्च न्यायालय हर राज्य में सबसे शीर्ष न्यायालय होती है, इनमे वो मामले आते हैं, जो जिला न्यायालय के फैसलों के विरोध में अपील करते है.
# उच्च न्यायालय में राज्य के भीतर के ही मामले आते हैं जबकि उच्चतम न्यायालय में पुरे देश के किसी भी कोने का मामला आ सकता है.
# उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होता है जबकि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, 65 वर्ष की आयु के बाद रिटायर होता है.
# उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्यूंकि देश में केवल एक उच्चतम न्यायालय होता है जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है.
# उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता है लेकिन हर उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के फैसलों को मानना पड़ता है.
# उच्च न्यायालय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को नियुक्त करता है लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को खुद राष्ट्रपति नियुक्त करता है.
# उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है जबकि उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है.
# उच्च न्यायालय में प्रस्तावित 749 न्यायाधीश होते हैं जबकि उच्चतम न्यायालय में एक एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं.
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