नमस्कार दोस्तों…आज हम आपको ” NPS और Old pension scheme” के विषय में बताने जा रहे हैं. आज हम बताएंगे कि “NPS और Old pension scheme क्या है और इनमे क्या अंतर होता है?”. दोस्तों दोनों में कई समानता भी हैं और असमानता भी, लेकिन कुछ लोगों के मन में इन्हे लेके कई दुविधा बनी रहती है. जिन्हे आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही इनके बीच के अंतर को समझायेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक.
सूची
NPS क्या है | What is NPS in Hindi !!
NPS का जिसे हम “National Pension Scheme” के नाम से भी जानते है, यह एक प्रकार की पेंशन योजना प्लान होता है, जो कोई भी व्यक्ति ले सकता है. इस योजना का विकल्प देश का कोई भी निवासी आराम से चुन सकता है। NPS पेंशन ड्राइंग समुदाय का विस्तार करने के लिए अमेरिकी पेंशन प्रणाली की तरह भारत को स्थानांतरित करने के लिए एक बेहतर रूपरेखा है।
यदि आप इसकी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम होनी आवश्यक है। ये योजना न केवल प्रवासी बल्कि अप्रवासी भारतीय अर्थात NRI के लिए भी उपलब्ध है. NPS अकाउंट में कोई मैच्योरिटी टैन्योर नहीं बनाया गया है, इसमें व्यक्ति 60 साल की उम्र तक निवेश कर सकता है और ये अवधि 70 साल तक बढ़ायी जा सकती है.
NPS अकाउंट में कम से कम 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष निवेश करना अनिवार्य होता है। इसमें निवेश करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं बनाई गयी है। बस जो भी राशि आप निवेश कर रहे हैं वह आपकी सैलरी का 10 प्रतिशत होना जरूरी है.
इस अकाउंट में contribution और कॉर्पस के ग्रोथ में टैक्स-फ्री सुविधा दी गयी है लेकिन यदि आप एक बार ही पूरी निकासी करेंगे तो आप पर एक आंशिक रूप से टैक्स लगता है.
पुरानी पेंशन योजना क्या है | What is the Old pension Scheme in Hindi !!
पुरानी पेंशन योजना में पहले से निर्धारित था कि एक कर्मचारी को अपने अंतिम आहरित वेतन और सेवा की लंबाई से कितनी पेंशन मिलेगी। इसके लिए योगदान राशि की गणना भविष्य में देयता के आधार पर actuarial valuation के आधार पर की जाती है।
पहले ही इस मामले में भारत सरकार द्वारा अंशदान नियोक्ता और एम्प्लोयर द्वारा एक भाग साझा किया गया जाता है। हालाँकि भारत सरकार ने एक निश्चित तारीख के बाद नए कर्मचारियों को यह लाभ देना बंद कर दिया है और उन्हें ईपीएफ के तहत लाभ देने की पेशकश की जिसमें ईपीएस नामक एक अन्य पेंशन योजना भी शामिल की गयी है।
Difference between NPS and Old pension scheme in Hindi | NPS और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है !!
# पुरानी पेंशन योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती थी जबकि NPS सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गयी है.
# NPS खाते के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ६० वर्ष से कम होनी चाहिए जबकि पुरानी पेंशन योजना आपकी नौकरी के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि है, जो सरकार द्वारा पहले बनाई गयी थी, जो अब सेवा बंद कर दी गयी है.
# NPS में आपकी सैलरी का 10% प्रत्येक माह में जमा किया जाना चाहिए जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई नियम नहीं था वो आपकी सैलरी का कितने भी % हो सकता था, यह सरकार द्वारा निर्धारित था.
# NPS की सेवा देश का प्रवासी और अप्रवासी दोनों ले सकते हैं जबकि पुरानी पेंशन योजना केवल सरकारी नौकरी के कर्मचारियों के लिए थी, जिसमे अप्रवासी को यह सेवा नहीं मिल सकती थी.
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