अर्जित अवकाश की परिभाषा | Definition of Earned Leave in Hindi !!
अर्जित अवकाश जिन्हे हम earned leave भी कहते हैं यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के दिए जाते है। यह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में दिए जाते है। अर्जित अवकाश को पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा यह भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है।
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यह वह अवकाश होता है जिसका उपयोग न किया गया हो और जिसे बाद में धन या छुट्टी के रूप में नियमों के साथ बदला जा सके. इन अवकाश को हम यदि साल के भीतर खत्म नहीं करते हैं तो हम इन्हे बाद में केरी फॉरवर्ड या इनकैश भी करवा सकते हैं.